Friday, 28 October 2016

केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन
Update about the case filed in CAT

This Association had filed a case in the Hon’ble CAT on 28.10.2015 with the following prayer:
A. “quash and set aside the advertisement No.12/2015 issued by UPSC to the extent advertising the post of Assistant Director at Sl. No.8 with vacancy No.15091208412 and direct the respondents to fill up the resultant vacancies in all the grades of CSOLS arisen as a result of cadre restructuring by regular promotion in accordance with para 2 of OM dated 12.09.2011 including the post of Assistant Director, Official Language and the eligible officers of CSOLS may be awarded all consequential benefits:''             
B..  ''Pending final disposal of the OA, the office of respondent no.2 (i.e. UPSC) be directed not to proceed further in terms of the advertisement No.12/2015 for the post of Assistant Director as notified at Sl. No.8 with vacancy No.15091208412.''
  The date of hearing wise orders in respect of the case were already displayed on this blog upto 19.02.2016. The  subsequent orders till date are as under:-


CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH,  61/35, COPERNICUS MARG,NEW DELHI

ORDERS

CENTRAL SECRETARIAT OFFICAL LANGUAGE SEVICE GROUP 'A' OFFICERS ASSOCIATION
V/S
UNION OF INDIA

                                              COURT NO. : 5
08/03/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal

As prayed by counsel for the parties case is adjourned to 14.03.2016. 
(V.N.GAUR)
MEMBER (A)
( A.K. BHARDWAJ)
      MEMBER (J)   
sd



14/03/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


       As prayed by the learned counsels for the parties jointly, place the matter on board. 
(DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL)
               MEMBER (J)               
(V.N.GAUR)
MEMBER (A)
rk


                                                        
15/03/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


       Place the matter on  board.
 (DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL)
               MEMBER (J)               
(V.N.GAUR)
MEMBER (A)


16/03/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


       Let the matter remain on board. 
 (DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL)
               MEMBER (J)               
(V.N.GAUR)
MEMBER (A)
mk



17/03/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


        Heard the learned counsel for the parties.
      Learned counsel for respondents seek and are allowed to file their respective replies within four weeks. 
   During the pendency of the OA, the respondent No.2 is directed not to declare the results of the recruitment process pursuant to its Advertisement No.12/2015 dated 12.09.2015, Item No.8 (Vacancy No.15091208412) for 50 posts of Assistant Director (Official Language).
    List before Pr. Registrar's Court for completion of pleadings on 25.05.2016.
    Dasti.
 ( NITA CHOWDHURY)
       MEMBER (A)       
(DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL)
               MEMBER (J)               

/rb/



 REGISTRAR COURT
25/05/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


      Written statement is still awaited. The same may be filed within a period of three weeks. Rejoinder, if any, be filed within a period of two weeks thereafter. 
      Call on 11.07.2016. 
(GURMIT SINGH)
JOINT REGISTRAR
/neha/



11/07/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


     There is one short reply on record, which has been filed by Shri D.S. Mahendru, learned counsel.  The said short reply stated to be on behalf of all the respondents.  Rejoinder thereto has also been filed.  Learned counsel for the respondent states that they have granted reliefs asked by the applicants in this case and requests that the matter be placed before Hon'ble Bench for appropriate orders. 
     Accordingly, let this case be placed before Hon'ble Bench on 19.07.2016 for appropriate orders.
(GURMIT SINGH)
JOINT REGISTRAR
/daya/


COURT NO. : 1
19/07/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


      Due to paucity of time, the matter could not be taken up for hearing today.
        List on 02.08.2016.
 ( K.N. SHRIVASTAVA)
         MEMBER (A)         
( JUSTICE PERMOD KOHLI)
               CHAIRMAN               
/sunil/


02/08/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal

         Due to paucity of time, matter could not be taken up for hearing today.
           List on 04.10.2016.
 ( K.N. SHRIVASTAVA)
         MEMBER (A)         
( JUSTICE PERMOD KOHLI)
               CHAIRMAN               
/sunil/
              

04/10/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal


       List on 19.10.2016.
 (V.N.GAUR)
MEMBER (A)
( JUSTICE PERMOD KOHLI)
               CHAIRMAN     



19/10/2016




Notes of The Registry
Order of The Tribunal

     List on 18.11.2016.
(V.N.GAUR)
MEMBER (A)
( JUSTICE PERMOD KOHLI)
               CHAIRMAN               
pj

*******

Sunday, 14 August 2016


केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन
                         जे-113, प्रथम तल, जल विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन
ज़ोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003



केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सभी अधिकारियों और अनुवादकों को

     स्वतंत्रता दिवस,  2016 की

      हार्दिक शुभकामनाएँ 

-वी. पी. गौड़, अध्यक्ष
-आनंद कुमार, उपाध्यक्ष
                                                                                                                            एवं
समस्त टीम 

Tuesday, 19 April 2016

तीन दिन, तीन बैठकें


केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन
(क) सचिव, राजभाषा विभाग महोदय के साथ बैठक :
दिनांक : 12.04.2016, समय : अपराह्न 4:00 बजे 
स्‍थान : सचिव, महोदय का कार्यालय, एनडीसीसी-II भवन, नई दिल्‍ली
उपस्थिति : सर्वश्री वी.पी. गौड़, राकेश कुमार, इफ्तेखार अहमद, बृजभान, भास्‍कर मिश्र और महेश कुमार

मुद्दे :

1. केन्‍द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में पदों के डायवर्जन तथा पदोन्‍नति हेतु पात्रता अवधि की गणना अनुमोदित सेवा के आधार पर करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्‍ताव पर सचिव, राजभाषा विभाग कृपया सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से बातचीत करने का कष्‍ट करें ताकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस पर शीघ्र एवं अनुकूल कार्रवाई कर सके। UPSC में संयुक्त निदेशकों के नियमितीकरण के मामले को भी pursue किए जाने का अनुरोध है ।
2. वर्ष 2011 में संवर्ग पुनर्गठन के बाद 1 मई, 2015 तक सेवा नियम/भर्ती नियम बनने में लगभग चार वर्ष का असाधारण विलंब हो जाने के कारण, संवर्ग पुनर्गठन संबंधी दिनांक 12.9.2011 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2,3 और 4 को संशोधित करके इस आशय के उपबंध किए जाएं कि ''संवर्ग पुनर्गठन के कारण वर्ष 2011 में हुई निदेशक स्‍तर सहित प्रत्‍येक स्‍तर की परिणामी रिक्तियों और उस समय पहले से उपलब्‍ध रिक्तियों को, तत्‍समय प्रवृत्‍त सेवा नियमों के उपबंधों का अधिक्रमण करके, वर्ष 2011-12 के संदर्भ में पदोन्‍नति से भरा जाएगा तथा वर्ष 2012-13 से 2014-15 (नए सेवा नियम अधिसूचित होने की तारीख अर्थात दिनांक 01.05.2015 से पहले तक) तक की रिक्तियों को भी पदोन्‍नति से भरा जाएगा तथा इस प्रयोजनार्थ पात्रता अवधि की गणना अनुमोदित सेवा के आधार पर की जाएगी जिसके अनुसार अगले उच्‍चतर पद पर पदोन्‍नति के लिए किसी अधिकारी की पात्रता अवधि को उस वर्ष की 01 जुलाई से शुरू करके गिना जाएगा जिस वर्ष के लिए संबंधित अधिकारी को फीडर पद पर पदोन्नत/भर्ती किया गया था।''  
3. इस एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोधों के आलोक में, संवर्ग पुनर्गठन के उपरांत पदों की संशोधित संख्‍या को विभिन्‍न कार्यालयों के मध्‍य संवितरित करने संबंधी आदेश में और अधिक युक्तिसंगत संशोधन किए जाएं।
4.  इस एसोसिएशन द्वारा समय-समय पर किए गए अनुरोधों के आलोक में, सेवा नियमों/भर्ती नियमों में यथाशीघ्र उपयुक्‍त संशोधन किए जाएं।   
5.  सेवा नियमों/भर्ती नियमों में सहायक निदेशक स्‍तर के 75% पदों को पदोन्‍नति से भरने की व्‍यवस्‍था के अनुपालन में सहायक निदेशकों के कुल पद 204 होने के कारण 153 सहायक निदेशकों को शीघ्र नियमित किया जाए (वर्तमान में 100 से भी कम अधिकारी नियमित हैं)।
6.   सहायक निदेशक पद की सीधी भर्ती के लिए हाल में निर्धारित पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों के लिए केवल हिन्दी भाषा और हिन्दी व्याकरण के ज्ञान की अपेक्षा होने तथा अँग्रेजी की पूरी तरह अवहेलना किए जाने के कारण इस पाठ्यक्रम को तत्काल बदला जाए और बदले हुए पाठ्यक्रम के आधार पर सीधी भर्ती परीक्षा फिर से आयोजित की जाए क्योंकि CSOLS में सहायक निदेशकों का मुख्य कार्य हिन्दी से अँग्रेजी एवं अँग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करना एवं उसका पुनरीक्षण करना है, हिन्दी साहित्य या हिन्दी भाषा को पढाना नहीं और अनुवाद तभी संभव है जब अधिकारी का हिन्दी एवं अँग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हो ।

सचिव महोदय का रूख: चर्चा के उपरांत सचिव महोदय ने पदों के डायवर्जन तथा पदोन्‍नति हेतु पात्रता अवधि की गणना अनुमोदित सेवा के आधार पर करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्‍ताव पर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से बातचीत करने का आश्‍वासन दिया और अन्‍य मुद्दों पर भी जांच के उपरांत निष्‍पक्ष कार्रवाई किए जाने पर सहमति व्‍यक्‍त की। 


(ख) माननीय राज्‍य मंत्री, DOPT के साथ बैठक :
दिनांक : 13.04.2016, समय : अपराह्न 1:30 बजे
स्‍थान : मंत्री महोदय का कार्यालय, नार्थ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली
उपस्थिति : सर्वश्री वी.पी. गौड़, राकेश कुमार, इफ्तेखार अहमद, बृजभान, अरुण विद्यार्थी, भास्‍कर मिश्र और महेश कुमार
मुद्दे : केन्‍द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में पदों के डायवर्जन तथा पूर्ववर्ती और वर्तमान भर्ती नियमों के प्रावधानों का अधिक्रमण करते हुए, पदोन्‍नति हेतु पात्रता अवधि की गणना नियमित सेवा के स्‍थान पर अनुमोदित सेवा के आधार पर करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्‍ताव का अनुमोदन।
मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया : मंत्री महोदय इस एसोसिएशन की उक्त मांग से सहमत थे। उन्होनें इस बारे में सचिव, DOPT से आवश्यक बातचीत करने का आश्वाशन दिया। मंत्री महोदय को ज्ञापन देते हुए उनके साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों/सदस्यों का ग्रुप फोटो नीचे दर्शाया गया है :


(ग) माननीय सचिव, DOPT के साथ बैठक:
दिनांक : 14.04.2016 (अवकाश)
स्‍थान : सचिव महोदय का कार्यालय, नार्थ ब्‍लॉक, नई दिल्‍ली
समय : अपराह्न 1:45 बजे
उपस्थिति : सर्वश्री वी.पी. गौड़, इफ्तेखार अहमद, बृजभान, अरुण विद्यार्थी, नवीन बोहरा, महेश कुमार और आशीष ।
मुद्दे : माननीय मंत्री महोदय (DOPT) के साथ दिनांक 13.04.2016 की बैठक में उठाए गए सभी मुद्दे । 
********

Wednesday, 23 March 2016


केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन

   
  ''केन्‍द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सभी सदस्‍यों को होली के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।   

                                              -वी. पी. गौड़, अध्यक्ष  
                  
एवं समस्त टीम  

Thursday, 17 March 2016



केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन

CAT संबंधी मामले में अद्यतन जानकारी

माननीय CAT में मामले की 14 मार्च से 17 मार्च, 2016 तक लगातार चार दिन सुनवाई के बाद माननीय CAT ने सहायक निदेशक पद के लिए दिनांक 20.03.2016 को हो रही सीधी भर्ती परीक्षा के परिणाम पर स्थगनादेश (Stay) देते हुए निर्णय दिया है कि UPSC मामले का अंतिम रूप से निपटान होने तक सीधी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं करेगा। मामले की अगली सुनवाई 25 मई, 2016 को निर्धारित हुई है।   
सहायक निदेशकों के नियमितीकरण का मामला
माननीय गृह मंत्री और सचिव मदोदय द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने के फलस्वरूप, लगभग एक सप्ताह पहले Assessment के बारे में DoPT से स्पष्टीकरण प्राप्त होने और सचिव महोदय द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद शुक्रवार दिनांक 18.03.2016 तक सहायक निदेशकों के नियमितीकरण संबंधी आदेश जारी होने की संभावना है।    

Friday, 11 March 2016


जब we met गृहमन्त्री जी again    
केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा सेवा  समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन

माननीय गृह मंत्री के साथ बैठक

दिनांक 02.03.2016 को अपराह्न 4.30 बजे केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन के अध्‍यक्ष श्री वेद प्रकाश गौड़ (निदेशक, संस्‍कृति मंत्रालय) के नेतृत्‍व में एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि-मंडल ने माननीय गृह मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी के साथ उनके नॉर्थ ब्‍लॉक स्थित कार्यालय में एक बैठक की और उनको CSOLS के कार्मिकों की समस्‍याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधि-मंडल में श्री वेद प्रकाश गौड़ के साथ सर्वश्री इफ्तेखार अहमद (उपाध्‍यक्ष), बृजभान (महासचिव), भास्‍कर कुमार मिश्र (कोषाध्‍यक्ष) और अरूण विद्यार्थी (संयुक्‍त सचिव) शामिल थे ।

2. एसोसिएशन ने गृह मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया और उनके समक्ष सहायक निदेशकों के तत्‍काल नियमितिकरण की मांग सहित निम्‍नलिखित मांगें रखी :

  (i) विभिन्न कारणों से नही भरे जा सके वर्ष 2006 से 01.05.2015 (नए भर्ती नियम अधिसूचित होने की तारीख) तक की अवधि के निदेशक और संयुक्‍त निदेशक स्‍तरों के प्रतिनियुक्ति कोटा के पदों और वर्ष 1997 से 01.05.2015 तक की अवधि के सहायक निदेशक स्‍तर के सीधी भर्ती कोटा के पदों का पदोन्नति कोटा में डायवर्जन किया जाए और विगत में सहायक निदेशक स्‍तर पर सीधी भर्ती न हो पाने के ठोस कारणों वाला रिकार्ड राजभाषा विभाग में उपलब्‍ध न होने को डायवर्जन न करने का आधार न बनाया जाए ।

(ii) अधिकारियों को उक्‍त डायवर्जन का वास्‍तविक लाभ मिलना सुनिश्चित करने के लिए और आज भी पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध न हो पाने की समस्या के निदान के लिए, भर्ती नियमों में इस आशय का संशोधन किए जाने तक, एक बारगी उपाय और/या विशेष मामले के तौर पर दिनांक 01.05.2015 (नए भर्ती नियम अधिसूचित होने की तारीख) से पहले की अवधि में उत्पन्न रिक्तियों को भरने हेतु दिनांक 31.10.2006 और 01.05.2015 के भर्ती नियमों की व्‍यवस्‍था का अधि‍क्रमण करके, पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि/अर्हक सेवा अवधि की गणना अन्य समानांतर/संगठित सेवाओं की तर्ज पर नियमित सेवा के स्थान पर अनुमोदित सेवा के आधार पर की जाए ।

 (iii)  भविष्‍य में इस समस्‍या से बचने हेतु नए भर्ती नियमों का संशोधन करके उनमें यथाशीघ्र, अन्‍य बातों के साथ-साथ, पदोन्नति हेतु नियमित सेवा के स्‍थान पर अनुमोदित सेवा का प्रावधान किया जाए ।

(iv) सहायक निदेशक स्‍तर पर 50 पदों की सीधी भर्ती के लिए दिए गए विज्ञापन को तत्काल वापस लिया जाए तथा सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए पुन: विज्ञापन दिया जाए जिसमे विज्ञापित पदों की संख्‍या को दिनांक 01.05.2015 को अधिसूचित नए भर्ती नियमों मे किए गए उपबंध के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्पन्न कुल रिक्तियों के 25% तक सीमित रखा जाए, और

(v) भविष्य मे पदोन्नत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली मुक़दमेबाज़ी एवं विरोध से बचने के लिए, पुनर्विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर चयनित होने वाले DR कोटा के सहायक निदेशकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति कोटा के उन सहायक निदेशकों के साथ किया जाए जिनके नाम वर्ष 2015-16 की चयन सूची में नियमित सहायक निदेशकों के रूप में शामिल होंगे ।

3. माननीय गृह मंत्री महोदय ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा के बाद अपने निजी सचिव श्री नीतेश कुमार झा, IAS को फोन पर निदेश दिया कि वे राजभाषा सेवा की समस्‍याओं को गहनता से समझकर उनका तत्‍काल समाधान ढूंढें । निजी सचिव महोदय ने गृह मंत्री जी के सलाहकार डॉ. हरि कृष्ण पालीवाल जी (IAS,1981,UP,सेवानिवृत्त) से भी एसोसिएशन द्वारा उठाये गए मुद्दों के हल में सहभागी बनने का अनुरोध किया। फलस्‍वरूप गृह मंत्री से मिलने के तुरंत बाद उनके निजी सचिव और सलाहकार के साथ भी एसोसिएशन की अलग-अलग बैठकें आयोजित हुईं जिनमें विस्‍तृत चर्चा की गई। मौटे तौर पर गृह मंत्री, उनके निजी सचिव और सलाहकार के साथ एसोसिएशन की क्रमश 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट तक वार्ता हुई ।

बैठक की एक झलक नीचे दी गई है जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारियों को माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा करते हुए दिखाया गया है:


(बायें से दायें : सर्वश्री वेद प्रकाश गौड़, अध्यक्ष; भास्कर कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष; अरूण विद्यार्थी, 
संयुक्त सचिव; इ. अहमद, उपाध्यक्ष और बृजभान, महासचिव)

दिनांक 11.03.2016 को माननीय सचिव महोदय के साथ भी बैठक

माननीय गृह मंत्री के साथ हुई ऊपर संदर्भित बैठक के क्रम में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार (उप-निदेशक, राजस्व विभाग) के नेत्रत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज दिनांक 11.03.2016 को दोपहर 12.00 बजे राजभाषा विभाग के प्रभारी सचिव माननीय श्री अनूप कुमार श्रीवास्‍तव जी से भी उनके नार्थ ब्‍लॉक स्थि‍त कार्यालय में बैठक की । बैठक में उन्‍हीं मुद्दों को दोहराया गया जो माननीय गृह मंत्री जी के साथ हुई बैठक में उठाये गए थे । प्रतिनिधि-मंडल में श्री आनंद कुमार के साथ सर्वश्री इफ्तेखार अहमद, बृजभान, भास्‍कर कुमार मिश्र, अरूण विद्यार्थी, सुभाष अवस्थी और राकेश मालिक शामिल थे ।   

दोनों बैठकों के संभावित लाभ/परिणाम

(i)    दो से चार दिन के भीतर सहायक निदेशकों के नियमितिकरण के आदेश जारी हो जाएंगे ।

(ii)   निदेशक, संयुक्‍त निदेशक और सहायक निदेशक स्‍तर पर अप्रैल, 2015 तक के प्रतिनियुक्ति एवं सीधी भर्ती कोटा के पदों का पदोन्‍नति कोटा के पदों में डायवर्जन होने से विभिन्‍न वर्षों की चयन-सूचियों में और अधिक नाम जुड़ सकेंगे । उदाहरण के तौर पर, अगर संयुक्‍त निदेशक स्‍तर पर वर्ष 2010-11 में 09 रिक्तियां थी जिनमें 05 पद पदोन्‍नति कोटा और 04 पद प्रतिनियुक्ति कोटा के थे तो नियुमानुसार उस वर्ष (2010-11) में 05 अधिकारी ही बतौर संयुक्‍त निदेशक नियमित हो सकते हैं क्योंकि पदोन्नति कोटा की रिक्तियाँ 05 ही थी जबकि डायवर्जन के बाद उस वर्ष की रिक्तियों पर 05 की जगह 09 अधिकारी नियमित हो जायेंगे क्योंकि प्रतिनियुक्ति कोटा के 04 पद भी पदोन्नति कोटा में जुड़ जाएंगे । डायवर्जन के बाद यही फार्मूला सहायक निदेशकों के मामले में भी लागू होगा।

(iii)  पूर्ववर्ती एवं वर्तमान भर्ती नियमों का अधिक्रमण करके पात्रता अवधि की गणना का आधार 'नियमित सेवा'  की जगह 'अनुमोदित सेवा' हो जाने के बाद पात्रता अवधि को संबंधित चयन-सूची वर्ष से शुरू करके गिना जायेगा जबकि नियमित सेवा के प्रावधान की वजह से यह गणना नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से की जाती है। इस प्रकार पदोन्नति हेतु पात्र अधिकारी उपलब्‍ध न होने की वर्तमान समस्‍या का समाधान हो जायेगा ।

कार्यान्‍वयन की समय-सीमा : बात-चीत के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि डायवर्जन और अनुमोदित सेवा के उक्‍त प्रस्‍ताव का अनुमोदन हो जाने के बाद राजभाषा विभाग को इसके कार्यान्‍वयन के लिए अधिकतम चार माह का समय चाहिए ।

एक और जानकारी : माननीय CAT में मामले की अगली सुनवाई सोमवार दिनांक 14.03.2015 को है । आओ ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना पूरी हो ।